विरात महानगर छत्तीसगढ़ · मध्यप्रदेश · देश · विदेश
📄 ई-पेपर
⚡ ब्रेकिंग
UPI Fraud से कैसे बचें 2026: 10 जरूरी सावधानियाँ, शिकायत प्रक्रिया और पैसा वापस पाने के तरीके छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें/हटाएँ 2026: ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया, दस्तावेज और शुल्क गायत्री मंत्र: अर्थ, सही जाप विधि और 11 आश्चर्यजनक लाभ जो जीवन बदल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2026: बेटी के लिए सबसे अच्छी बचत, 8.2% ब्याज, ₹250 से ₹1.5 लाख तक निवेश पीएम किसान सम्मान निधि eKYC 2026: ₹6000 कैसे मिलते हैं, स्थिति देखें और किस्त रुकने पर क्या करें पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी 2026: ₹1.30 लाख तक की सहायता, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया चांदी में निवेश कैसे करें 2026: Physical, Silver ETF, MCX Trading — पूरी गाइड सोने में निवेश 2026: Physical Gold, SGB, Gold ETF — कौन सा तरीका सबसे फायदेमंद UPI Fraud से कैसे बचें 2026: 10 जरूरी सावधानियाँ, शिकायत प्रक्रिया और पैसा वापस पाने के तरीके छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें/हटाएँ 2026: ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया, दस्तावेज और शुल्क गायत्री मंत्र: अर्थ, सही जाप विधि और 11 आश्चर्यजनक लाभ जो जीवन बदल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2026: बेटी के लिए सबसे अच्छी बचत, 8.2% ब्याज, ₹250 से ₹1.5 लाख तक निवेश पीएम किसान सम्मान निधि eKYC 2026: ₹6000 कैसे मिलते हैं, स्थिति देखें और किस्त रुकने पर क्या करें पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी 2026: ₹1.30 लाख तक की सहायता, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया चांदी में निवेश कैसे करें 2026: Physical, Silver ETF, MCX Trading — पूरी गाइड सोने में निवेश 2026: Physical Gold, SGB, Gold ETF — कौन सा तरीका सबसे फायदेमंद

भोपाल: विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी की FIR, फर्जी दस्तावेज से कॉलेज मान्यता लेने का आरोप

भोपाल राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में…

📅 20 August 2025, 2:03 pm अपडेट: 16 May 2026
⏱ 1 मिनट पढ़ें
20A 68

भोपाल

राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोहेफिजा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। आरोप है कि, विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलाई है।

इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के शेक्षणिक हित को मद्दनेजर रखते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। लेकिन, अगले सत्र के लिए नए एडमिशन पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता। मामले की गंभीरता देखते हुए अब सभी की नजरें इसपर टिकी हैं कि, आगामी दिनों में इस केस को लेकर क्या दिशा बनती है।

विज्ञापन / Sponsored VastuGuruji

वास्तु शास्त्र के प्रामाणिक उपाय

यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के हित को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता।

कोर्ट ने कहा था- 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें

हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश दिया कि वे तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी कोर्ट को दें।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कॉलेज की मान्यता ली थी। कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

एसआईटी करेगी मामले की जांच हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। ADG संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था।

कॉलेज की संचालन समिति में सचिव हैं आरिफ मसूद इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल के खानूगांव में स्थित है।

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी शिकायत

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली।

इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की गई। जांच में पता चला कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए सेल डीड तैयार करवाई और इसे पंजीयन कार्यालय में फर्जी तरीके से दर्ज भी बताया गया।

ये है मामला

भोपाल से विधायक आरिफ मसूद की अमन एजुकेशन द्वारा संचालित कॉलेज की पिछले दिनों मान्यता रद्द कर दी गई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके पहले कॉलेज को अंतरिम मान्यता मिली थी, लेकिन कॉलेज की ओर से जरूरी कागजात और शर्तें पूरी नहीं करने पर विभाग ने मान्यता रद्द करने की बात कही थी। विधायक पर आरोप है कि, उन्होंने संस्था के फर्जी दस्तावेज लगाकर कॉलेज की मान्यता ली थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप है।

अन्य श्रेणियों से ताज़ा

💬 टिप्पणी करें

💬 0 टिप्पणियाँ

अपनी टिप्पणी लिखें

आपका ईमेल publish नहीं होगा। आवश्यक फ़ील्ड * से चिह्नित हैं।

💬WhatsApp Telegram 📘Facebook