रायपुर में 18–19 दिसंबर को मांस–मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध
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रायपुर में 18–19 दिसंबर को धार्मिक कारणों से मांस–मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, नगर निगम के आदेश पर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 और 19 दिसंबर को मांस, मटन एवं अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नगर प्रशासन द्वारा यह निर्णय धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इस दौरान शहर के सभी बूचड़खाने, मांस दुकानें, होटल, ढाबे और ठेले-खोमचे बंद रहेंगे।
नगर निगम रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 18 दिसंबर की रात 12 बजे से लागू होकर 19 दिसंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में चिकन, मटन, मछली और अन्य सभी प्रकार के मांसाहारी उत्पादों की खरीद-बिक्री पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
प्रशासन का कहना है कि संबंधित तिथियों में धार्मिक आयोजन और विशेष पर्व मनाए जाने हैं, जिनके मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक माना गया है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम प्रतिबंध के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों, होटल क्षेत्रों और मांस विक्रय स्थलों पर लगातार निगरानी रखेगी। यदि कोई दुकानदार या व्यापारी आदेश का उल्लंघन करते हुए मांसाहारी उत्पादों की बिक्री करता पाया गया, तो उस पर जुर्माना, दुकान सील करने और लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दौरान अपने मेनू से मांसाहारी व्यंजन हटाएं और केवल शाकाहारी भोजन ही परोसें।
नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि यह प्रतिबंध किसी विशेष वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं के सम्मान हेतु लिया गया एक प्रशासनिक निर्णय है। शहरवासियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए प्रशासन ने कहा कि नियमों का पालन कर शांति व्यवस्था बनाए रखें।
स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया भी इस फैसले पर सामने आई है। कई लोगों ने इसे धार्मिक आस्था के सम्मान में सही कदम बताया है, वहीं व्यापारियों ने प्रशासन से पहले से सूचना देने पर संतोष जताया है ताकि वे अपनी तैयारी कर सकें।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर नगर निगम या पुलिस प्रशासन से संपर्क करें।
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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल
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