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रायपुर में स्कूलों के आसपास दुकानों पर कार्रवाई: तंबाकू बेचने पर COTPA एक्ट के तहत विशेष अभियान, 25 दुकानदारों पर जुर्माना

📑 इस लेख मेंरायपुर में स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की कार्रवाई। COTPA एक्ट के तहत विशेष अभियान में 25 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।स्कूलों के…

📅 6 March 2026, 11:19 am अपडेट: 16 May 2026
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रायपुर में स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की कार्रवाईCOTPA एक्ट के तहत विशेष अभियान में 25 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।

रायपुर। स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए रायपुर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल परिसरों के आसपास स्थित दुकानों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 दुकानदारों के खिलाफ COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान बच्चों और किशोरों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया। जांच के दौरान कई दुकानों में स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया।

स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध

सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई दुकानदार नियमों की अनदेखी करते हुए सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए।

जांच टीम ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) के तहत चालान काटे और उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी।

कई दुकानों में मिली अनियमितताएं

अभियान के दौरान कई दुकानों में चेतावनी बोर्ड नहीं लगे पाए गए। नियमों के अनुसार दुकानों पर यह बोर्ड लगाना जरूरी होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

टीम ने ऐसे दुकानदारों को भी नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द आवश्यक चेतावनी बोर्ड लगाएं। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों को बचाने के लिए अभियान

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों को तंबाकू की लत से बचाना है। कम उम्र में तंबाकू सेवन से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

इसी कारण स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन समय-समय पर ऐसे अभियान चलाकर नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है।

जागरूकता पर भी दिया जा रहा जोर

कार्रवाई के साथ-साथ टीम द्वारा दुकानदारों और स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

दुकानदारों से अपील की गई कि वे नियमों का पालन करें और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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