पुलिस की चेतावनी: रायपुर में 45 से अधिक स्थानों पर पार्टी की अनुमति, रात 10 बजे के बाद डीजे बंद अनिवार्य, शराब लाइसेंस के बिना आयोजन पर कार्रवाई

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रायपुर में 45 स्थानों पर पार्टी की अनुमति, रात 10 बजे के बाद डीजे बंद रहेगा और शराब परोसने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा।

रायपुर। नववर्ष, शादी-विवाह और सामाजिक आयोजनों के बढ़ते दौर को देखते हुए रायपुर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में 45 से अधिक चिन्हित स्थानों पर ही पार्टी और सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति होगी। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह रोक

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रात 10 बजे के बाद—

  • किसी भी सार्वजनिक या निजी आयोजन में डीजे नहीं बजाया जा सकेगा
  • तेज आवाज में संगीत बजाने पर तत्काल कार्रवाई होगी
  • डीजे जब्ती और आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा

यह नियम कॉलोनियों, फार्म हाउस, होटल, क्लब और खुले मैदानों सभी पर समान रूप से लागू होगा।

45 से अधिक चिन्हित स्थानों पर ही आयोजन की अनुमति

शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने 45+ स्थानों को पार्टी व आयोजनों के लिए चिन्हित किया है।
इन स्थानों पर—

  • पूर्व अनुमति लेकर ही आयोजन किया जा सकेगा
  • पार्किंग, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी आयोजक की होगी
  • निर्धारित समय और नियमों का पालन अनिवार्य होगा

बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पार्टी करने पर कार्रवाई की जाएगी।

शराब परोसने के लिए लाइसेंस जरूरी

पुलिस ने साफ किया है कि—

  • पार्टी या आयोजन में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है
  • बिना लाइसेंस शराब परोसते पाए जाने पर आयोजक और होटल/फार्म हाउस संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा
  • अवैध शराब जब्त कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष नजर

नववर्ष और भीड़भाड़ वाले आयोजनों के दौरान—

  • महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी
  • पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी
  • सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे

छेड़छाड़, हुड़दंग या नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा।

ट्रैफिक और पार्किंग नियम सख्त

पुलिस ने कहा कि—

  • अव्यवस्थित पार्किंग पर वाहन जब्त किए जाएंगे
  • शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी
  • प्रमुख मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे

आयोजकों के लिए निर्देश

आयोजकों को—

  • समय, स्थान और ध्वनि स्तर की अनुमति पहले से लेनी होगी
  • सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी और आपात व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी
  • स्थानीय थाना को आयोजन की सूचना देनी होगी

पुलिस की अपील

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि—

  • नियमों का पालन करें
  • सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन मनाएं
  • किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करें

पुलिस ने कहा कि नियमों का उद्देश्य लोगों की खुशियों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

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