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राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासि फैसला

📑 इस लेख मेंसुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवा् है।विधेयकों को…

📅 12 April 2025, 2:12 pm अपडेट: 16 May 2026
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Close-up of reading glasses resting on a stack of newspapers, symbolizing knowledge and study.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवा् है।विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना असंवैधािक है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों के पास अनुच्छेद 200 के तहत कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है और उन्हें विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का अधिकार नहीं है।


मामला: तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा से पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक देरी की है कुछ विधेयक महीनों से लंबित हैं, कुछ को बिना कारण वापस कर दिया गया है, और कुछ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है राज्य सरकार ने इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया


⚖️ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा

“राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है।कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्यपाल को किसी विधेयक पर आपत्ति है, तो उन्हें उचित समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना असंवैधानिक है


अनुच्छेद 200 और राज्यपाल की भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते है:

1 विधेयक को मंजूरी देन। 2 विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजना (यदि यह धन विधेयक न हो। 3 विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखन।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का अधिकार नहीं ह। उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्णय लेना होग।


️ केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभा

इस निर्णय से स्पष्ट हुआ है कि राज्यपाल का पद गैर-राजनीतिक होना चाहिए और राज्य सरकार की स्वायत्तता का सम्मान करना आवश्यक ै केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा राज्य सरकारों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने की घटनाएं संघीय ढांचे को प्रभावित करती हं सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केंद्र-राज्य संबंधों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।


राजनीतिक प्रतिक्रियां

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे लोकतंत्र की जीत बतय।उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकारों के अधिकारों की पुष्टि करता है और राज्यपालों की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करताहै।


अन्य राज्यों पर प्राव

यह मामला केवल तमिलनाडु तक सीमित नही।पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों में भी राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें आती रहीहं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उन राज्यों में भी स्पष्टता आएगी और राजनीतिक हस्तक्षेपों पर लगाम लग सकत है।


आगे कीराह

अब यह देखना होगा कि इस फैसले के बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में सुधार आता है यानीं।क्या राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति और अधिक उत्तरदायी बेगे? क्या विधेयकों की मंजूरी प्रक्रिया में तेजीआएगी?


✅ निष्र्ष

भारत जैसे लोकतंत्र में केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्कहै।सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल राज्य सरकारों के अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा भी कराहै।यह समय है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं – चाहे वो राज्यपाल हों या राज्य सरकारें – अपने निर्धारित दायरे में रहते हुए जनहित में कार्यकरें।


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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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