CG RERA की बड़ी कार्रवाई बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर सख्ती, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

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CG RERA की बड़ी कार्रवाई। बिना पंजीकरण प्लॉट बिक्री पर दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त संदेश।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CG RERA) ने बिना पंजीकरण प्लॉट विक्रय करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। CG RERA ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दो भूमि स्वामियों पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और आम खरीदारों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है।

CG RERA के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूमि स्वामियों ने बिना RERA पंजीकरण के प्लॉटिंग कर बिक्री की, जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का सीधा उल्लंघन है। जांच के बाद दोनों को दोषी पाए जाने पर यह दंड लगाया गया।


बिना पंजीकरण प्लॉट बिक्री पर रोक

CG RERA ने स्पष्ट किया है कि—

  • किसी भी प्रकार की
  • प्लॉटिंग
  • कॉलोनी विकास
  • भूमि का व्यावसायिक विक्रय

RERA में पंजीकरण के बिना अवैध है। इसके बावजूद कुछ भूमि स्वामी नियमों की अनदेखी कर आम लोगों को प्लॉट बेच रहे थे।

प्राधिकरण को शिकायत मिलने के बाद मामले की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह सामने आया कि प्लॉट बिक्री पूरी तरह नियमों के विपरीत की जा रही थी।


खरीदारों के हितों की सुरक्षा प्राथमिकता

CG RERA के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अवैध प्लॉटिंग से आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार—

  • रजिस्ट्री में दिक्कत
  • मूलभूत सुविधाओं का अभाव
  • कानूनी विवाद
  • नगर निगम या पंचायत की मंजूरी न होना

जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

इसी को देखते हुए CG RERA लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रहा है।


5 लाख रुपये का अर्थदंड

जांच में दोषी पाए गए दोनों भूमि स्वामियों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें भविष्य में बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है।

CG RERA ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन किया गया, तो—

  • अधिक जुर्माना
  • आपराधिक कार्रवाई
  • बिक्री पर स्थायी रोक

जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।


आम जनता से अपील

CG RERA ने आम नागरिकों से अपील की है कि—

  • प्लॉट या फ्लैट खरीदने से पहले
  • CG RERA की आधिकारिक वेबसाइट पर
  • परियोजना का पंजीकरण अवश्य जांचें

बिना RERA नंबर के किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश न करें।

अधिकारी ने कहा—

“पंजीकृत परियोजनाएं ही सुरक्षित हैं। बिना पंजीकरण खरीदी गई जमीन भविष्य में कानूनी संकट में डाल सकती है।”


रियल एस्टेट सेक्टर में सख्ती जारी

CG RERA ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में—

  • अवैध प्लॉटिंग
  • फर्जी कॉलोनियों
  • बिना अनुमति बिक्री

के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा।

रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों की निगरानी की जा रही है।


निष्कर्ष

CG RERA की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है, जो बिना नियमों का पालन किए प्लॉट बेच रहे हैं। इससे न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों के हितों की भी रक्षा होगी।

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