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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: भ्रामक विज्ञापनों पर राज्यों को दी अवमानना की चेतावनी

📑 इस लेख मेंनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्टभ्रामक विज्ञापनों पर अदालत की चिंताराज्यों को चेतावनीविज्ञापन नियमों का उल्लंघनकेंद्र सरकार की भूमिकाराज्यों की लापरवाहीभ्रामक विज्ञापनों का प्रभावअदालत की सख्तीअधिकारियों को…

📅 16 January 2025, 2:44 am अपडेट: 16 May 2026
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supreme court bengal

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट


भ्रामक विज्ञापनों के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यों को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्यों ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को विज्ञापन के नाम पर जनता को भ्रमित करने वाले और असत्यापित दावों वाले प्रचार-प्रसार पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश पहले ही जारी किए थे। लेकिन हालिया सुनवाई में अदालत ने पाया कि कई राज्य अब भी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

भ्रामक विज्ञापनों पर अदालत की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों के कारण न केवल जनता को आर्थिक और मानसिक क्षति होती है, बल्कि यह समाज में गलत सूचना फैलाने का कारण भी बनता है। अदालत ने कहा, “सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को सटीक और सत्यापित जानकारी प्रदान करें। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से जनता को भ्रमित करना जनहित के खिलाफ है।”

राज्यों को चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, “यदि राज्यों ने इस मामले में लापरवाही बरती या कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।”

विज्ञापन नियमों का उल्लंघन

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि कई कंपनियां और संस्थाएं झूठे व भ्रामक विज्ञापनों के जरिए जनता को गुमराह कर रही हैं। इन विज्ञापनों में सेहत, शिक्षा, और रोजगार से जुड़े झूठे दावे शामिल हैं।
अदालत ने इन मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारों को ऐसे विज्ञापनों की सख्ती से निगरानी करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

केंद्र सरकार की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठा रही है। केंद्र ने जवाब में बताया कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के साथ मिलकर भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र ने यह भी बताया कि कई भ्रामक विज्ञापन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है, और कुछ मामलों में कंपनियों को अपनी विज्ञापन सामग्री वापस लेने के लिए भी कहा गया है।

राज्यों की लापरवाही

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई राज्यों ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया है। अदालत ने कहा कि यह स्थिति अस्वीकार्य है और जनता के हितों के खिलाफ है।

भ्रामक विज्ञापनों का प्रभाव

  • स्वास्थ्य: कई कंपनियां जादुई औषधि या इलाज के झूठे दावे करती हैं, जिससे मरीजों को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनकी सेहत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।
  • शिक्षा: फर्जी कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालय छात्रों को गुमराह करते हैं, जिससे उनका करियर खतरे में पड़ता है।
  • रोजगार: झूठे विज्ञापन नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं को धोखा देते हैं।

अदालत की सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:

  1. सभी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विज्ञापन सत्यापित और प्रामाणिक हों।
  2. केंद्र और राज्य सरकारें एक निगरानी तंत्र विकसित करें, जो भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई करे।
  3. उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाए।
  4. दोषी कंपनियों और संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम शामिल हों।

अधिकारियों को फटकार

सुनवाई के दौरान, अदालत ने उन अधिकारियों को भी फटकार लगाई जो भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने में असफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।”

उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने जनता से भी अपील की कि वे विज्ञापनों के झूठे दावों से सतर्क रहें। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे किसी भी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लें।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों और केंद्र को इस पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह फैसला जनता के हितों की रक्षा करने और समाज में गलत सूचना फैलाने से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आने वाले समय में, यदि सरकारें इन निर्देशों का पालन करती हैं और भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती से लगाम लगाती हैं, तो इससे न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि देश में उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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