छत्तीसगढ़ में 75% बाहरी आरक्षण पर SC और HC में सुनवाई के चलते PG मेडिकल एडमिशन अटका, कोर्ट के फैसले के बाद ही आएगी आवंटन सूची।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। राज्य में लागू 75 प्रतिशत बाहरी आरक्षण (डोमिसाइल से संबंधित प्रावधान) को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होने के कारण काउंसलिंग और सीट आवंटन सूची जारी नहीं हो पाई है। इस स्थिति से सैकड़ों मेडिकल छात्रों में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है।
पीजी मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया पहले ही तय समय से पीछे चल रही है। अब आरक्षण से जुड़े इस कानूनी विवाद ने छात्रों की परेशानी और बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 75 प्रतिशत राज्य स्तरीय आरक्षण को चुनौती देते हुए विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई चल रही है।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस आरक्षण नीति से अन्य राज्यों के योग्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है और यह राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश नीति के विपरीत है। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष है कि यह निर्णय स्थानीय छात्रों के हितों की रक्षा और राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। दोनों अदालतों में एक साथ सुनवाई होने के कारण राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फिलहाल पीजी सीटों की आवंटन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय आने के बाद ही अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस देरी का सबसे ज्यादा असर उन छात्रों पर पड़ रहा है, जिन्होंने नीट-पीजी परीक्षा में सफलता हासिल की है और काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने आशंका जताई है कि यदि मामला लंबे समय तक चलता रहा, तो शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित हो सकता है।
मेडिकल शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन जल्द स्पष्टता जरूरी है, ताकि छात्रों का भविष्य अधर में न रहे। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार और न्यायालय इस मामले का शीघ्र समाधान निकालें।
राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। विभाग के अनुसार, जैसे ही कोर्ट से दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, तुरंत काउंसलिंग शेड्यूल और आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। संभावित रूप से अगली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पीजी मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी।
फिलहाल, सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हुई हैं। कोर्ट के निर्णय से ही यह तय होगा कि 75 प्रतिशत बाहरी आरक्षण लागू रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, और इसी के साथ पीजी मेडिकल सीटों की आवंटन सूची जारी होने का रास्ता साफ होगा।
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