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वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बीजापुर में मेसर्स सुरेश चंद्राकर के फर्म का किया गया जीएसटी निरीक्षण, 2 करोड़ से अधिक अपात्र ITC दावों का खुलासा

📑 इस लेख मेंरायपुर। वाणिज्यिक कर विभागप्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यफर्म ने विसंगतियों को किया स्वीकारराज्य में व्यापक स्तर पर जांच अभियानजीएसटी अपवंचन पर सख्त कदमसरकार की…

📅 7 January 2025, 3:11 am अपडेट: 16 May 2026
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रायपुर। वाणिज्यिक कर विभाग

छत्तीसगढ़ में जीएसटी अपवंचन के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग ने अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए बीजापुर जिले में स्थित सड़क निर्माण करने वाली फर्म मेसर्स सुरेश चंद्राकर के परिसरों का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई 27 दिसंबर 2024 को की गई, जिसमें प्रारंभिक जांच में 2 करोड़ रुपये से अधिक के अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों का खुलासा हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वाणिज्यिक कर विभाग राज्य में जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने कर अपवंचन के मामलों को गंभीरता से लिया है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्य

वाणिज्यिक कर विभाग की जांच में यह पाया गया कि फर्म ने पिछले वित्तीय वर्षों में 2 करोड़ रुपये से अधिक का अपात्र ITC दावा किया है।

  • वाहन और कपड़े जैसी अपात्र वस्तुओं पर ITC का दावा किया गया, जो जीएसटी प्रावधानों के खिलाफ है।
  • फर्म ने सीमेंट और सरिया के क्रय को दिखाकर बड़ी राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया, लेकिन उस अनुपात में बिटूमीन का क्रय नहीं दिखाया, जो सड़क निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है।
  • रिकॉर्ड और चालान अधूरे पाए गए, जिससे फर्म की गतिविधियों में गंभीर विसंगतियों का संकेत मिलता है।

फर्म ने विसंगतियों को किया स्वीकार

जांच के दौरान, फर्म के संचालकों ने अपनी विसंगतियों को स्वीकार करते हुए 30 दिसंबर 2024 को 30 लाख रुपये का प्रारंभिक कर भुगतान किया है। हालांकि, विभाग द्वारा फर्म के अन्य दस्तावेजों और बैंक विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि अंतिम कर देयता का निर्धारण किया जा सके।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फर्म के जीएसटी रिटर्न और बैंक विवरणों के मिलान की प्रक्रिया जारी है। अन्य भुगतान लंबित हैं और विस्तृत जांच के बाद फर्म की कुल देयता को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्य में व्यापक स्तर पर जांच अभियान

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, “जीएसटी अपवंचन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई स्पष्ट और सख्त है। इस मामले में प्रारंभिक जांच से ही गंभीर विसंगतियां उजागर हुई हैं।”

वाणिज्यिक कर विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी वाणिज्यिक फर्मों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों से अपवंचन के मामलों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर यह व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

जीएसटी अपवंचन पर सख्त कदम

छत्तीसगढ़ सरकार जीएसटी अपवंचन के मामलों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग के कदम:

  • राज्य भर में वाणिज्यिक फर्मों के रिकॉर्ड का निरीक्षण।
  • जीएसटी रिटर्न और बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन।
  • अपात्र ITC दावों की पहचान और दोषियों पर जुर्माना।
  • कर देयता का सटीक निर्धारण और टैक्स वसूली।

सरकार की कड़ी चेतावनी

राज्य सरकार ने फर्मों को चेतावनी दी है कि कर अपवंचन के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा कि वह करदाता फर्मों को समय रहते अपने रिकॉर्ड और दावों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

निष्कर्ष

बीजापुर की मेसर्स सुरेश चंद्राकर फर्म पर की गई यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शी और सख्त कर नीति को दर्शाती है। जीएसटी अपवंचन के खिलाफ राज्य में चल रहे व्यापक अभियान से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि कर व्यवस्था में अनुशासन भी स्थापित होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जांच और सख्ती अन्य वाणिज्यिक फर्मों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि जीएसटी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। सरकार का यह कदम राज्य की कर व्यवस्था को सुदृढ़ और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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