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पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी 2026: ₹1.30 लाख तक की सहायता, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

पीएम आवास योजना के तहत गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को पक्के मकान के लिए ₹1.20 से ₹2.67 लाख तक की सहायता मिलती है। पात्रता, दस्तावेज, और आवेदन की पूरी गाइड।

📅 19 May 2026, 2:23 pm प्रकाशित: 19 May 2026
⏱ 1 मिनट पढ़ें
A quaint clay and brick house nestled in a verdant rural landscape surrounded by trees and greenery.
Photo by Saifee Art on Pexels

नई दिल्ली। भारत सरकार की प्रमुख आवास योजना “प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)” का लक्ष्य है — देश के हर पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना। 2015 में प्रारंभ इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं — PMAY-Gramin (ग्रामीण) और PMAY-Urban (शहरी)। दोनों के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस योजना को।

योजना के दो घटक

PMAY-G (ग्रामीण): 2016 में शुरू, ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे/जर्जर घर वाले परिवारों के लिए। SECC 2011 डेटा के आधार पर पात्रता। केंद्र और राज्य 60:40 (पूर्वोत्तर में 90:10) के अनुपात में योगदान करते हैं।

PMAY-U (शहरी): 2015 में शुरू, शहरी क्षेत्रों में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर), LIG (निम्न आय वर्ग), MIG-I, और MIG-II श्रेणियों के लिए। चार उप-घटक — ISSR, AHP, BLC, और CLSS।

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वास्तु शास्त्र के प्रामाणिक उपाय

Picturesque village in Uttarakhand nestled in the Himalayas with traditional houses and lush greenery.
Photo: miheer tewari / Pexels

आर्थिक सहायता राशि

  • PMAY-G: मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में ₹1.30 लाख
  • PMAY-U (BLC): ₹1.50 लाख प्रति लाभार्थी
  • PMAY-U (CLSS): ₹2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी (होम लोन पर)
  • शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त ₹12,000
  • उज्जवला कनेक्शन: मुफ्त एलपीजी कनेक्शन
  • बिजली कनेक्शन: सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त

PMAY-G के लिए पात्रता

  • परिवार के पास पक्का घर नहीं हो
  • SECC 2011 डेटा में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की सूची में नाम
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो
  • परिवार में मोटर वाहन/2 पहिया (मोटरसाइकिल छोड़कर) न हो
  • 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 7.5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि न हो
  • ₹10,000 से अधिक मासिक आय वाले पेंशनर परिवार नहीं

PMAY-U के लिए पात्रता और आय श्रेणियाँ

  • EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक
  • LIG: ₹3 से ₹6 लाख
  • MIG-I: ₹6 से ₹12 लाख
  • MIG-II: ₹12 से ₹18 लाख

परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। MIG श्रेणी के लिए केवल CLSS (होम लोन ब्याज सब्सिडी) मिलता है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
  • निवास प्रमाण
  • आय प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विवरण (आधार-लिंक्ड)
  • जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू)
  • BPL कार्ड / SECC नंबर (PMAY-G के लिए)
  • शहरी क्षेत्र में जमीन का दस्तावेज (BLC के लिए)

आवेदन कैसे करें

PMAY-G के लिए: ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन। ग्राम सभा द्वारा सत्यापन। SECC 2011 आधारित सूची में नाम होना अनिवार्य। नया नाम जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर सकती है।

PMAY-U के लिए: आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन। नगर निगम/नगर परिषद कार्यालय में भी जा सकते हैं। आवेदन क्रमांक नोट कर लें।

स्थिति कैसे जाँचें

PMAY-G: pmayg.nic.in पर “Stakeholders” → “IAY/PMAYG Beneficiary” में नाम/आधार से जाँच।
PMAY-U: pmaymis.gov.in पर “Search Beneficiary” विकल्प।

विरात महानगर का विश्लेषण

विरात महानगर का विश्लेषण: पीएम आवास योजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी आवास पहल है, जिसने करोड़ों परिवारों के “अपने घर” के सपने को पूरा किया है। हालाँकि चुनौतियाँ भी हैं — कई पात्र परिवार SECC 2011 सूची में नाम न होने के कारण लाभ से वंचित हैं। 2011 के बाद बने नए गरीब परिवार सूची में नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को भूमि स्वामित्व प्रमाण की कठिनाई होती है। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे SECC डेटा अपडेट कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएँ और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएँ। आम नागरिकों को सलाह है — अपने ग्राम पंचायत/नगर निकाय कार्यालय से अपनी पात्रता की जाँच अवश्य कराएँ। 2026 का बजट इस योजना के लिए और भी बड़ी राशि आवंटित कर चुका है।

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