छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स छूट से 13 दिनों में 25,200 वाहन बिके, रायपुर समेत सभी जिलों में बिक्री तेज, योजना 5 फरवरी को समाप्त होगी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लागू विशेष रोड टैक्स छूट योजना को लेकर वाहन खरीदारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महज 13 दिनों में प्रदेशभर में कुल 25 हजार 200 से अधिक नए वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। इस विशेष छूट योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 5 फरवरी तय की गई है, जिसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी।
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में दोपहिया, चारपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वाहन शोरूम में लगातार ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है।
रोड टैक्स छूट का अंतिम मौका
परिवहन विभाग ने बताया कि शासन द्वारा दी जा रही रोड टैक्स में छूट योजना के तहत नए वाहन पंजीयन पर कर में विशेष रियायत दी जा रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग समय रहते वाहन खरीदने के लिए शोरूम पहुंच रहे हैं।
अब योजना समाप्त होने में केवल चार दिन शेष हैं।
रायपुर में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन
आंकड़ों के अनुसार रायपुर जिले में सबसे ज्यादा वाहन पंजीयन दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और राजनांदगांव में भी अच्छी संख्या में वाहन बिके हैं।
दोपहिया वाहनों की रही सबसे ज्यादा मांग
इस दौरान सबसे अधिक मांग दोपहिया वाहनों की रही है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के परिवारों में छोटी कारों की खरीद भी तेजी से बढ़ी है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिला सहारा
रोड टैक्स में छूट से प्रदेश के ऑटोमोबाइल कारोबार को भी बड़ा संबल मिला है। लंबे समय से सुस्त पड़े बाजार में रौनक लौट आई है और डीलरों का कहना है कि बिक्री में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
ऑनलाइन पंजीयन की भी सुविधा
परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीयन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्राहकों को पंजीयन कराने में आसानी हो रही है और आरटीओ कार्यालयों पर भीड़ कम हुई है।
डीलरों की अपील – अंतिम दिनों में बढ़ सकती है भीड़
वाहन डीलरों का कहना है कि अंतिम चार दिनों में शोरूम में ग्राहकों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि समय रहते बुकिंग और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
5 फरवरी को होगा योजना का समापन
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि रोड टैक्स छूट योजना का लाभ केवल 5 फरवरी तक ही मान्य रहेगा। इसके बाद सामान्य दरों पर ही टैक्स लिया जाएगा।

