राजिम कुंभ कल्प 2026 के दौरान 1 से 15 फरवरी तक गरियाबंद में NH-130C सहित प्रमुख मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा
गरियाबंद। राजिम कुंभ कल्प 2026 के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक कुंभ क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 187/कले./स्टे./स्था./2026 के तहत यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजिम कुंभ कल्प के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात दबाव बढ़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यातायात संचालन के उद्देश्य से लिया गया है।
प्रशासन द्वारा जिन मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से—
- नेशनल हाइवे 130-सी (रायपुर–राजिम मार्ग)
- चौबेबंधा मार्ग से नवापारा पुल तक का मार्ग
- राजिम से फिंगेश्वर मार्ग
शामिल हैं।
निर्धारित अवधि में इन सभी मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा कुंभ आयोजन के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौके पर यातायात नियंत्रण, निगरानी एवं मार्गों पर चेकिंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
इस आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए रायपुर संभाग आयुक्त, कलेक्टर रायपुर एवं धमतरी, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, रायपुर एवं धमतरी, जिला परिवहन अधिकारी तथा संबंधित थाना प्रभारियों को भेजी गई है।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों, परिवहन एजेंसियों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर कुंभ आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें।
प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

